नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अगस्त) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी. सूरत की एक अदालत ने पहले उन्हें दोषी पाया था और उन्हें अधिकतम दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
शीर्ष अदालत के आदेश में निचली अदालत द्वारा गांधी को सुनाई गई सजा पर सवाल उठाया गया है.