शिमला: रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग के साउथ पोर्टल के पास हिमपात के बाद 400 से अधिक वाहनों में फंसे पर्यटकों को बचा लिया गया है. मनाली-लेह राजमार्ग और आसपास के इलाकों में सुरंग में बर्फबारी के बाद फिसलन की स्थिति के कारण वाहन फंस गए थे. अधिकारियों ने कहा कि केलांग और मनाली के पुलिस बल ने संयुक्त रूप से एक बचाव अभियान शुरू किया . उन्होंने बताया कि इसमें 10-12 घंटे लगे और शुक्रवार सुबह चार बजे यह अभियान समाप्त हुआ, जिसके बाद वाहन अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए. पर्यटकों ने हालांकि कहा कि वे बर्फ को देखने और इसका आनंद लेने के लिए रोमांचित हैं. लाहौल-स्पीति के उपायुक्त सुमित खिमता ने कहा कि खराब मौसम के कारण फंसे सभी वाहन सुरक्षित साउथ पोर्टल पार कर गए हैं और फंसे हुए पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी.
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- » नई दिल्ली। एयर इंडिया के यात्री विमानों में दुर्व्यवहार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री पर पेशाब करने की एक और घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर पेशाब कर दी। यह विमान दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था। एअर इंडिया के स्टेटमेंट के मुताबिक यह घटना 9 अप्रैल की है। केबिन क्रू ने बताया कि दिल्ली-बैंकॉक फ्लाइट (AI2336) में एक पैसेंजर ने नियम के खिलाफ बर्ताव किया। मामले को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अफसरों को बता दिया गया है। मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। एयरलाइन ने बताया कि क्रू ने सारे नियम-कायदे फॉलो किए थे। इसके बाद अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। पेशाब करने वाले पैसेंजर को चेतावनी भी दी गई। यही नहीं, क्रू ने पीड़ित यात्री को बैंकॉक में अधिकारियों के सामने शिकायत उठाने में सहायता करने की पेशकश की, जिससे उसने इनकार कर दिया। एअर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि घटना का आकलन करने और आरोपी यात्री के खिलाफ एक्शन तय करने के लिए एक स्वतंत्र स्टैंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। मामले की जांच के लिए DGCA के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को फॉलो किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया फ्लाइट में 2022 में हुई पेशाब कांड मामले को लेकर केंद्र और DGCA को गाइडलाइंस बनाने का निर्देश पिछले साल 26 नवंबर को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रचनात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
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