रतलाम-झाबुआ संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद गुमानसिंह डामोर व रतलाम ग्रामीण के विधायक दिलीप मकवाना का घेराव करने के दौरान हुई झूमाझटकी व पत्थरबाजी के मामले में गिरफ्तार जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन (जयस) के प्रदेश संरक्षक डा. अभय ओहरी, रतलाम ग्रामीण अध्यक्ष अनिल निनामा, विलेष खराड़ी, गोपाल वाघेला व इंदौर के आरटीआइ एक्टिविस्ट आनंद राय को जमानत नहीं मिली। न्यायालय में पांचों की तरफ से प्रस्तुत जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पांचों आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। अब उनकी तरफ से उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन पेश किए जाएंगे।
ब्रेकिंग न्यूज़
- » भारत बनाएगा अब या न्यूक्लियर सबमरीन बेस
- » घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी
- » भारतीय शेयर बाजार-सेंसेक्स 3000 पॉइंट गिरा, निफ्टी भी 4 फीसदी टूटा
- » मप्र: भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकार का घर जलाया
- » एमए बेबी बने CPIM के नए महासचिव
- » वक्फ बिल की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस: जयराम रमेश
- » भोपाल:शराब दुकान के विरोध में धरने पर बैठे रहवासी
- » भोपाल में 10 फीसदी बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स, पानी भी हुआ महंगा
- » वक्फ बिल:JDU के 2 नेताओं ने दिया इस्तीफा
- » सोना 95,000 रुपये