मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने के अपने पिछले आदेश को 19 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया. अनिल अंबानी पर काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश आयकर विभाग को दिया गया था.
न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने आदेश की अवधि बढ़ा दी. इससे पहले आयकर विभाग ने नोटिस को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दायर करने के लिए और समय मांगा था. जब 26 सितंबर को पहली बार सुनवाई के लिए याचिका आई तो अदालत ने आयकर विभाग को हलफनामा दायर करने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया था. उसने विभाग को तब तक अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा था.
विभाग ने बृहस्पतिवार को और समय मांगा, जिसके बाद पीठ ने मामले में सुनवाई 19 दिसंबर तक टाल दी. अदालत ने यह भी कहा कि तब तक उसका पूर्ववर्ती आदेश जारी रहेगा. आयकर विभाग ने अंबानी को आठ अगस्त, 2022 को कथित रूप से 420 करोड़ रुपये के कर की चोरी के मामले में नोटिस जारी किया था.