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Saturday , 23 November 2024

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noida:पालूत जानवरों के किसी पर हमला करने की स्थिति में मालिक को 10 हज़ार का जुर्माना

November 13, 2022 7:22 pm by: Category: प्रशासन Comments Off on noida:पालूत जानवरों के किसी पर हमला करने की स्थिति में मालिक को 10 हज़ार का जुर्माना A+ / A-

नई दिल्ली: नोएडा प्राधिकरण ने पालतू जानवरों के मालिकों के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसमें पालतू जानवर के किसी पर हमला करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना शामिल हो सकता है.

प्राधिकरण ने शनिवार को अपने नवीनतम दिशानिर्देशों में मालिकों के लिए अगले साल 31 जनवरी तक अपने पालतू जानवरों को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, ने कहा, ‘आज नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों को लेकर नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए. नोएडा क्षेत्र हेतु एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है.’

उन्होंने कहा, ‘31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों/बिल्लियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है. पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जाएगा.’

इतना ही नहीं पालतू जानवरों की वजह से कोई अप्रिय घटना होने की स्थिति में भी उनके मालिकों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.

माहेश्वरी ने कहा, ‘पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10,000 रुपये का आर्थिक दंड (01/03/2023 से) लगाए जाने के साथ ही घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज उसके मालिक द्वारा कराया जाएगा.’

उन्होंने आगे कहा, ‘आउटडोर एरिया में जानवरों के फीडिंग स्थल को जरूरत के हिसाब से चिह्नित कर खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स/रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए)/अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) द्वारा ही की जाएगी. पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किए जाने की स्थिति में उसकी सफाई की जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी.’

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘पालतू कुत्तों के स्टरलाइजेशन/एंटी रेबीज वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया गया है. उल्लंघन की स्थिति में एक मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है.’

माहेश्वरी की ओर से कहा गया, ‘आरडब्ल्यूए/एओए/ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार/उग्र/आक्रामक हो चुके आवारा कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण किया जाएगा, जिनके रखरखाव का दायित्व संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए का होगा.’

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पालतू जानवरों से संबंधित नीतियों के अलावा नोएडा प्राधिकरण की नवीनतम बैठक में आवासीय ऊंची उआवासीय इमारतों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दी और प्रस्तावित खेल शहर के लेआउट से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की.

उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर और नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन अरविंद कुमार ने बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.

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