गौरतलब है कि खादी ग्रामोद्योग वस्तुओं का उत्पादन छोटी-छोटी इकाइयों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा खादी वस्त्रों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष 2 अक्टूबर से 108 कार्य दिवसों हेतु 10 प्रतिशत विशेष छूट दिए जाने की घोषणा की जाती है, जिससे खादी उत्पादन में लगे हुए लाखों कामगारों को रोजगार सुलभ हो रहे हैं।
खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों को वैट से मुक्त किए जाने पर प्रदेश में कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ ही अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इन तथ्यों के आधार पर खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं को बिक्रीकर अधिनियम, 1948 की भांति वैट से मुक्त किए जाने का अनुरोध खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया गया था।