आरा, 28 जनवरी (आईएएनएस)। बिहार के भोजपुर जिले के कुरमुरी गांव में दलित महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
भोजपुर के प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश ज़े पी़ मिश्रा ने 11 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म होने के ठोस साक्ष्य मिलने पर तीनों आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सिकरहटा थाना के कुममुरी गांव में पिछले वर्ष आठ अक्टूबर को छह महिलाओं से दुष्कर्म करने को लेकर पीड़िता के बयान के आधार पर नीलनिधि सिंह, जय प्रकाश सिंह और जग्गू पंडित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तत्काल कारवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट में केवल 11 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई।
विशेष लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह ने कहा कि पुलिस ने घटना के एक सप्ताह के अंदर तीनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 लोगों की गवाही हुई थी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता उमाकांत मिश्रा ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वे ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। न्यायालय ने इस मामले में 22 जनवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।