नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए कथित विवादित बयान के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया. शर्मा के बयान का मुस्लिम समुदाय ने भारी विरोध किया था.
पार्टी ने भाजपा की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. पार्टी ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियों ने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया.
भाजपा ने नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए कथित विवादित बयान से मचे बवाल को शांत करने के प्रयासों के तहत रविवार को कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं करती.
पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान से उपजे विवाद के बीच भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान जारी कर कहा कि उनकी पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकार्य नहीं है, जो किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए.
भाजपा की अनुशासनात्मक समिति की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया कि शर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की राय के विपरीत जाकर विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कि इसके संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है.
दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की ओर से जिंदल को जारी एक पत्र में कहा गया, ‘आपकी प्राथमिक सदस्यता तत्काल समाप्त की जाती है और आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है.’
बहरहाल निलंबित किए जाने के बाद नूपुर शर्मा ने एक ट्वीट कर कहा है, ‘मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था. मेरे सामने यह कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है. दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाकर पूजा कर लो.’
उन्होंने आगे कहा, ‘मेरे सामने बार-बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ चीजें कह दीं. अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं. मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी.’
मालूम हो कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ बीते 28 मई को दक्षिण मुंबई के पायधुनी थाने में केस दर्ज किया गया था.
शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 295ए (विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों), 153ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (2) (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इसके बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ ठाणे जिले के कोंढवा पुलिस स्टेशन में भी बीते 31 मई को एक और एफआईआर दर्ज किया गया था.
इतना ही नहीं नूपुर शर्मा द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दुकानें बंद कराने के प्रयास के दौरान दो समुदायों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के कुछ हिस्से में हिंसा भड़क गई थी.