नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत सोमवार को रद्द कर दी.
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस हिमा कोहली की विशेष पीठ ने आरोपी को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को भी कहा. इसके अलावा आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर फिर से विचार करने के लिए शीर्ष अदालत ने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेज दिया है.
पीठ लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आरोपी आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को दी गई जमानत रद्द करने की अपील की गई है.
मिश्रा की जमानत रद्द करवाने के लिए दायर किसानों की याचिका पर शीर्ष अदालत ने चार अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था. आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. इससे पहले वह चार महीने तक हिरासत में रहे थे.