भोपाल – राजधानी समेत प्रदेशभर में नियमों के साथ बाजारों को खोलने की छूट दी गई है। अब राजधानी में D-mart, बेस्ट प्राइस, ऑन डोर के स्टोर्स को खोलने की भी अनुमति जारी कर दी गई है। इसको लेकर भोपाल कलेक्टर ऑफिस ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि नियमों का पालन करते हुए इन स्टोर्स को खोलने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि इस आदेश में कहा गया है कि कोरोना नियमों का पालन करना होगा। स्टोर्स में लोगों की भी़ड़ लगाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं स्टोर्स को प्रयास करना होगा कि स्टाफ द्वारा सामान ग्राहकों को बाहर निकाल कर दिया जाए।
भोपाल कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शहर के सभी सुपरमार्ट्स को खोलने की अनुमति दी जाती है। शहर में डी मार्ट, ब्राउन बास्केड, वन स्टाप, काबुल, वी मार्ट, बेस्ट प्राइज, विशाल मेगामार्ट, रिलायंस रिटेल, ऑनडोर, आपूर्ती बाजार समेत सुपर मार्केट शामिल हैं। बता दें कि लंबे समय से कोरोना कर्फ्यू के बाद से यह मार्केट बंद पड़े हैं। अब 1 जून से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी को देखते हुए अब सुपर मार्केट्स को खोलने की अनुमति दी गई है।
इन नियमों का करना होगा पालन
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनलॉक के बाद भी सुपर मार्केट्स को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए आदेश में कहा गया है कि स्टोर्स में लोगों की भीड़ लगाने की अनुमति नहीं होगी। स्टोर्स में जाने वाले लोगों को फेस मास्क पहनना आवश्यक होगा। अगर ग्राहकों के पास यह मास्क नहीं है तो स्टोर्स को गेट पर ही यह मास्क उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही स्टोर्स अपने 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुला सकता है। स्टोर्स को प्रयास करना होगा कि ज्यादा ग्राहकों के सामान की सूची बनाकर टोकन के हिसाब से उन्हें बाहर की सामान उपलब्ध कराएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। साथ ही स्टाफ और लोगों के हाथ सेनेटाइज करते रहें।