सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ (Vinod Dua) के खिलाफ सेडिशन केस (Sedition Case) को रद्द कर दिया है. दुआ के खिलाफ ये केस हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पिछले साल दर्ज किया था. ये मामला विनोद दुआ की एक वीडियो से संबंधित था, जो उन्होंने YouTube पर अपलोड की थी और जिसमें केंद्र सरकार के कोविड लॉकडाउन की आलोचना की थी.
जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दुआ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी. हालांकि, तब बेंच ने FIR पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था.
ये FIR हिमाचल प्रदेश के एक बीजेपी नेता ने कराई थी.