भोपाल-जिला प्रशासन की ओर से पहले दुकानों का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया था. लेकिन बाद में इस समय को बढ़ाकर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया था. लेकिन एक बार फिर से पुराने आदेश को संशोधित किया गया है जिसके तहत अब दुकानों को बंद करने का समय रात 8:30 बजे कर दिया गया है.
कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी तरुण पिथोड़े ने दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है. इस आदेश में मेडिकल स्टोर को छोड़कर समस्त अन्य दुकानें रात्रि 8:30 तक अनिवार्य रूप से बंद करने के लिए कहा गया है. जिससे रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का पालन हो सके.
लगातार पड़ रही तेज गर्मी और व्यापारियों की मांग को देखकर पूर्व जारी आदेश को संशोधित किया गया है. इसके अलावा रेत, गिट्टी, ईट, सीमेंट और लोहा आदि निर्माण कार्य में काम आने वाले सामान की दुकान है. रविवार को छोड़कर शेष दिन यथावत खुली रहेंगी. इसके अलावा कंटेनमेंट और बफर जोन में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं होगी. समस्त दुकानदारों को राज्य शासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर प्रशासन के द्वारा संबंधित दुकानदार पर कार्ररवाई भी की जा सकती है.