नई दिल्ली: कोरोना महामारी को लेकर अस्पतालों की दयनीय हालत और राज्य की स्वास्थ्य अव्यस्थताओं पर गुजरात सरकार को बेहद कड़ी फटकार लगाने वाली गुजरात हाईकोर्ट की पीठ में परिवर्तन कर दिया गया है.
कोविड-19 संकट के समय राज्य की विजय रूपाणी सरकार की कार्रवाई से हाईकोर्ट की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यायालय ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल को कालकोठरी कहा था और सरकार को क्लीनचिट देने से इनकार करते हुए जजों ने खुद अस्पतालों का दौरा करने को कहा था.
गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जेबी पर्दीवाला और इलेश जे. वोरा की पीठ ने बीते दिनों कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार को सही ढंग और जिम्मेदार होकर कार्य करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे.
हालांकि अब इस पीठ में परिवर्तन कर दिया गया है. बीते गुरुवार को जारी नए रोस्टर के मुताबिक कोरोना से संबंधित जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की पीठ सुनवाई करेगी.