50 से कम श्रमिक लगाने वाले ठेकेदारों को पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके बिना भी वे काम कर सकेंगे। बीड़ी उद्योग, कारखाना, दुकान सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए पंजीयन अब एक दिन में ही होगा। अभी तक इसके लिए लोक सेवा गारंटी कानून में 30 दिन की अवधि निर्धारित थी। पंजीयन के लिए किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। फैक्टरी लाइसेंस का नवीनीकरण एक साल में कराने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया है। अब नवीनीकरण 10 साल में एक बार होगा। स्टार्टअप उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नवीनीकरण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
मप्र में नए श्रम सुधारों की घोषणा,12 घंटे की होगी पाली,मिलेगा ओवरटाइम
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सुधारों का ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में अब दुकानें खुलने की समय सीमा सुबह छह बजे से रात बारह बजे तक होगी। यह अभी सुबह आठ से रात दस बजे तक थी। इस संशोधन से जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वहीं, दुकानों में भीड़ भी नहीं लगेगी। कारखानों और कार्यालयों में काम कराने की पाली 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की गई है। सप्ताह में 72 घंटे तक कार्य कराए जाने की अनुमति होगी। हालांकि, इसके लिए ओवर टाइम देना होगा।
उत्पादकता बढ़ाने के लिए उद्यमी सुविधा अनुसार पाली में भी कर सकते हैं। कारखानों की कार्य प्रक्रिया को सरल करने के लिए रजिस्टर और तेरह रिटर्न दाखिल करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। 50 से कम श्रमिक वाले संस्थानों को निरीक्षण से मुक्त कर दिया है। इससे कुटीर एवं छोटे उद्योगों को फायदा होगा। ट्रेड यूनियन और कारखाना प्रबंधन के बीच विवादों का निराकरण अब सुविधा अनुसार अपने स्तर पर ही किया जा सकेगा। इसके लिए लेबर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अपनी आवश्यकता से श्रमिक रख सकेंगे।