नई दिल्ली- तीसहजारी कांड में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हटाए गए दोनों आला अफसरों को केंद्र सरकार ने अस्थायी रूप से नई जगह तैनाती दे दी है। अगली व्यवस्था होने तक विशेष पुलिस (अपराध एवं ईओडब्ल्यू) सतीश गोलचा, संजय सिंह के स्थान पर उत्तरी परिक्षेत्र के विशेष आयुक्त (कानून व्यवस्था) का भी प्रभार संभालेंगे। इस आशय के आदेश गुरुवार को सरकार ने जारी किए। आदेशों के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में संजय सिंह को उत्तरी परिक्षेत्र के विशेष पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर पद से हटाकर लाइसेंसिंग और ट्रांसपोर्ट ब्रांच में भेजा गया है जबकि अब तक उत्तरी जिले के एडिशनल डीसीपी रहे हरेंद्र कुमार को डीसीपी रेलवे बनाया गया है जबकि रेलवे डीसीपी पद पर तैनात दिनेश गुप्ता हरेंद्र सिंह की जगह उत्तरी दिल्ली जिले के एडिशनल डीसीपी का कामकाज देखेंगे।
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- » नई दिल्ली। एयर इंडिया के यात्री विमानों में दुर्व्यवहार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री पर पेशाब करने की एक और घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर पेशाब कर दी। यह विमान दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था। एअर इंडिया के स्टेटमेंट के मुताबिक यह घटना 9 अप्रैल की है। केबिन क्रू ने बताया कि दिल्ली-बैंकॉक फ्लाइट (AI2336) में एक पैसेंजर ने नियम के खिलाफ बर्ताव किया। मामले को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अफसरों को बता दिया गया है। मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। एयरलाइन ने बताया कि क्रू ने सारे नियम-कायदे फॉलो किए थे। इसके बाद अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। पेशाब करने वाले पैसेंजर को चेतावनी भी दी गई। यही नहीं, क्रू ने पीड़ित यात्री को बैंकॉक में अधिकारियों के सामने शिकायत उठाने में सहायता करने की पेशकश की, जिससे उसने इनकार कर दिया। एअर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि घटना का आकलन करने और आरोपी यात्री के खिलाफ एक्शन तय करने के लिए एक स्वतंत्र स्टैंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। मामले की जांच के लिए DGCA के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को फॉलो किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया फ्लाइट में 2022 में हुई पेशाब कांड मामले को लेकर केंद्र और DGCA को गाइडलाइंस बनाने का निर्देश पिछले साल 26 नवंबर को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रचनात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
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