चंडीगढ़, 20 जनवरी (आईएएनएस)। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र घटाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
चंडीगढ़, 20 जनवरी (आईएएनएस)। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र घटाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा पिछले वर्ष नवंबर में लिए गए उस निर्णय को स्थगित करने की मांग की थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई थी।
खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा की नई सरकार ने कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के निर्णय को पलटते हुए सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी थी।
हुड्डा सरकार ने 15 अक्टूबर को हुए राज्य विधानसभा से ठीक पहले सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।