भोपाल, 12 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आठ वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या करने के आरोपी विष्णु प्रसाद की गिरफ्तारी के तीसरे दिन पुलिस ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की अदालत में 108 पेज का चालान पेश किया। बार एसोसिएशन के फैसले के मुताबिक आरोपी की ओर से किसी वकील ने पैरवी नहीं की।
कमलानगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या किए जाने के आरोपी विष्णु प्रसाद को भारी सुरक्षा के बीच भोपाल की विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी से कहा कि उसे वकील की मदद लेनी चाहिए तो उसने कहा, “मेरे पास पैसे नहीं है, लिहाजा मैं वकील नहीं कर सकता।” इस पर न्यायालय को बताया गया कि बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि आरोपी की कोई वकील पैरवी नहीं करेगा।
लोक अभियोजन की प्रवक्ता सुधा विजयसिह भदौरिया ने संवाददाताओं को बताया, “पुलिस ने आरोपी विष्णु के खिलाफ 108 पन्नों का चालान पेश किया है। प्रकरण में आरएफएसएल की रिपोर्ट संलग्न है।”
ज्ञात हो कि कमला नगर थाना क्षेत्र की मंडवा बस्ती में आठ वर्षीय बालिका शनिवार रात अपने घर से सामान लेने बाहर निकली तो लौट कर नहीं आई। मासूम का रविवार सुबह नाले में शव मिला था। पुलिस की लापरवाही उजागर होने पर सात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किए जाने के साथ उसकी तलाश के लिए 20 दल गठित किए गए थे। आरोपी को सोमवार सुबह खंडवा में गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी को मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। बुधवार को उसका न्यायालय में चालान पेश किया गया।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में जल्द चालान पेश किए जाने का भरोसा दिलाया था और कहा था कि आरोपी को 30 दिनों के अंदर सजा मिले, इसके प्रयास किए जाएंगे।