पठानकोट, 10 जून (आईएएनएस)। पंजाब के पठानकोट की एक विशेष अदालत ने जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में सोमवार को सात में से छह को दोषी करार दिया।
पठानकोट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने फैसला सुनाया।
जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें पूर्व राजस्व अधिकारी सांझी राम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और सुरिन्दर कुमार, दो जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल तिलक राज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता व प्रवेश कुमार शामिल हैं।
सबूतों के अभाव में सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया।
वहीं, एक नाबालिग आरोपी को अलग मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में उसकी उम्र निर्धारित करने की याचिका प्रतीक्षारत है, उस पर मुकदमा चलाना शुरू करना अभी बाकी है।
अदालत में मौजूद दोषियों के परिजनों ने इस फैसले के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया।
अदालत से बाहर आने के बाद बचाव पक्ष के एक वकील ने कहा, “हम इस फैसले को चुनौती देंगे।”