नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को विनय कोचर द्वारा दाखिल याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, कोचर ने अपनी याचिका में विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। विनय कोचर, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) होटलों के रखरखाव ठेक मामले में सह आरोपी है।
अदालत ने कहा कि वह शुक्रवार को आदेश सुनाएगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोचर की सिंगापुर व यूके की यात्रा की अनुमति की मांग वाली याचिका विरोध किया है।
कोचर ने अदालत से कहा कि वह 12 से 20 जून के बीच सिंगापुर में अपने बेटे व पोते से मिलने जाना चाहते हैं और इसके बाद 4 से 23 जुलाई तक यूके की यात्रा पर रहना चाहते हैं।
सीबीआई ने अप्रैल, 2018 को तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी व बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ रांची व पुरी में वर्ष 2006 में एक निजी कंपनी को आईआरसीटीसी के दो होटलों के ठेके के आवंटन में कथित अनियमितता के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया है।
आरोपपत्र के अनुसार, ठेके सुजाता होटल्स को दिए गए। इस कंपनी के मालिक विजय व विनय कोचर हैं। इस ठेके के बदले पटना जिले में एक प्रमुख जगह पर तीन एकड़ वाणिज्यिक प्लाट रिश्वत के तौर पर दिया गया।