नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने सोमवार को एक कड़े प्रवर्तन कार्रवाई में एस.आर. बाटलीबोई एंड को एलएलपी पर 1 अप्रैल, 2019 से एक साल के लिए किसी भी वाणिज्यिक बैंकों के वैधानिक लेखा परीक्षा कार्य करने पर रोक लगा दी है।
यह आईएएनएस द्वारा आईएलएंडएफएस के धूर्त ऑडिटर को पदच्युत करने के लिए चलाए गए अभियान का तत्कालिक नतीजा है। यह प्रतिबंध पूर्व प्रभाव से लागू होगा।
आरबीआई ने 29 जून 2018 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा चूक करने पर एक प्रवर्तन कार्रवाई ढांचे की घोषणा की थी। उपरोक्त प्रवर्तन कार्रवाई ढांचे के संबंध में फर्म- एसआर बाटलीबोई एंड को एलएलपी द्वारा किए गए संविधिक लेखा परीक्षा में पहचाने गए चूक को लेकर यह फैसला किया गया है कि आरबीआई इस फर्म के द्वारा किए गए लेखा परीक्षा को मंजूरी नहीं देगी, जो 1 अप्रैल 2019 से एक साल के लिए लागू होगा।
मामले में की गई इस कार्रवाई से भारतीय चाटर्ड एकाउंट्स संस्थान को अवगत करा दिया गया है।