नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण ने कारोबारी विक्रम बक्शी को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्प (हुडको) के साथ अपने बकाए को सुलझाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
हुडको के अनुसार, बक्शी को सरकारी स्वामित्व वाली इस कंपनी को 195 करोड़ रुपये देने हैं। यह धनराशि उनके द्वारा भुगतान की गई 66 करोड़ रुपये की राशि के बाद बची है।
बक्शी और मैक्डोनाल्ड कनॉट प्लाजा रेस्टॉरेंट लिमिटेड (सीआरपीएल) में बराबर के साझेदार थे। लेकिन बक्शी ने मैक्डोनाल्ड में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए नौ मई को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
पीठ ने मंगलवार को कहा, “किसी भी न्यायिक आदेश का उल्लंघन कर कोई समझौता नहीं हो सकता।”
हुडको ने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के एक आदेश का जिक्र करते हुए एनसीएलटी में एक हस्तक्षेप दाखिल किया था। वह आदेश बक्शी को सीपीआरएल में हिस्सेदारी बेचने से रोकता है।