नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रविवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ करोड़ों रुपये के शारदा चिट फंड घोटाला मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
एजेंसी ने इस सप्ताह सर्कुलर जारी किया जिसमें सभी हवाई अड्डों और आव्रजन अधिकारियों से कहा गया है कि वे आईपीएस अधिकारी को एक साल के लिए देश छोड़ने की अनुमति न दें और अगर वह विदेश यात्रा की कोशिश करते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जाए।
सीबीआई कुमार को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहती है।
यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है तो इसका आशय यह है कि आव्रजन अधिकारियों को यह निर्देश होता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति हवाई या समुद्र मार्ग से भारत को छोड़कर भाग न सके।
1989 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार पर पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व करने के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ करने और कुछ राजनेताओं को 2,500 करोड़ रुपये के शारदा चिट फंड घोटाले की जांच में बचाने का प्रयास करने का आरोप है।
बाद में सीबीआई ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया था।
एसआईटी का गठन 2013 में ममता बनर्जी सरकार ने किया था। 2014 में शीर्ष अदालत ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया।
सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि वह कुमार से हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है क्योंकि प्रथमदृष्टया सबूत मिले हैं कि राजीव कुमार ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की।
इसके बाद शीर्ष अदालत ने कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के अपने आदेश को वापस ले लिया।
अब, शीर्ष अदालत ने सीबीआई को ‘कानून के अनुसार कार्य करने’ की अनुमति दी है।
सीबीआई ने कुमार से शिलांग में 9 फरवरी से पांच दिन तक पूछताछ की थी।
सीबीआई का आरोप है कि शारदा समूह की कंपनियों ने अपने निवेश पर उच्च दरों का वादा करते हुए लाखों ग्राहकों को धोखा दिया।