नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की दिल्ली पुलिस की सतर्कता रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।
नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की दिल्ली पुलिस की सतर्कता रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा कि स्वामी के पास आवेदन दायर करने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है और मामले में सबूतों से कथित छेड़छाड़ पर सतर्कता रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश ने कहा, “अदालत की राय में आवेदक को यह अधिकार नहीं है कि वह इस बात की संतुष्टि के लिए सतर्कता जांच की रिपोर्ट का जांच के लिए आवेदन दाखिल करे कि क्या रिपोर्ट में देखी गई छोटी-छोटी टिप्पणियों को चार्जशीट की तैयारी और दाखिल करने से पहले माना गया था या नहीं।”
अदालत ने यह भी देखा कि आरोपियों के खिलाफ पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है।
यह भी नोट किया गया कि अदालत आगे की जांच के लिए निर्देश नहीं दे सकती क्योंकि आगे जांच की आवश्यकता है या नहीं यह तय करना एजेंसी पर निर्भर है।
न्यायाधीश ने कहा, “मामले में एक बार संज्ञान लिए जाने के बाद अदालत आगे की जांच के निर्देश नहीं दे सकती है और केवल संबंधित जांच एजेंसी के पास ही इस जांच को करने की शक्ति है।”
अदालत सुनंदा पुष्कर की आत्महत्या के लिए आरोपी कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी।