नई दिल्ली, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अयोध्या में गैर-विवादित भूमि पर पूजा करने की अनुमति की मांग संबंधी एक याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा, “आप इस देश को शांति से नहीं रहने देंगे..किसी न किसी को हमेशा अपनी नाक घुसेड़नी ही है।”
शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया पांच लाख के जुर्माने का आदेश रद्द करने से भी इंकार कर दिया।