गाजियाबाद, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने यहां शनिवार को निठारी सीरियल किलिंग मामले में सुरेंद्र कोली को 11वीं बार मृत्युदंड की सजा सुनाई।
सीबीआई अभियोजक जे.पी. शर्मा ने कहा कि यह 11वां मामला है, जिसमें कोली को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, लेकिन अदालत ने सबूतों के आभाव में सह-आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया।
शर्मा के मुताबिक, पंढेर के डी-5 आवास पर 21 जून, 2005 को एक 10 वर्षीय लड़की इस्त्री किए हुए कपड़े देने गई थी, जिसके बाद वह लापता हो गई थी। कोली यहां घरेलू नौकर के रूप में काम करता था।
जब लड़की दो दिनों तक घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने 23 जून 2005 को सेक्टर 20 पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को कोली को दोषी ठहराया। अदालत ने शनिवार को कोली को मृत्युदंड की सजा सुनाई और उस पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका। अदालत ने हालांकि विश्वसनीय सबूतों की कमी के लिए पंढेर को बरी कर दिया।
मामले में 38 गवाह बयान दे चुके हैं।