नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दस्यु से नेता बनी फूलन देवी की हत्या के मामले में दोषी शेर सिंह राणा को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने राणा को आपराधिक षड्यंत्र के आरोंपो से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है, इसी संबंध में न्यायालय ने राणा को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर राणा को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।
न्यायालय ने तीन सह-आरोपियों धन प्रकाश, शेखर सिंह और श्रवण कुमार से भी जवाब मांगा है।
पुलिस का कहना है कि निचली अदालत ने गलत तरीके से राणा को आरोपों से बरी किया है।
पिछले साल 14 अगस्त को राणा को फूलन देवी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। दस्यु सुंदरी के नाम से मशहूर फूलन देवी की राणा ने 25 जुलाई 2001 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। राणा ने बेहमई नरसंहार का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की थी। बेहमई में 1981 में फूलन ने ठाकुर समुदाय के 17 लोगों की हत्या कर दी थी।
अदालत ने राणा को हत्या और इरादतन हत्या के प्रयास में दोषी पाया था। उसे हालांकि आपराधिक षड्यंत्र और शस्त्र अधिनियम के आरोपों से बरी कर दिया गया था।
हत्या के समय फूलन देवी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी की सांसद थीं।
पुलिस के मुताबिक फूलन देवी को नई दिल्ली स्थित उनके घर के बाहर राणा और उसके सहयोगियों ने गोली मार दी थी।
राणा को 27 जुलाई 2001 को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2004 में हालांकि वह कड़ी सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल से भाग निकला था। बाद में 2006 में उसे कोलकाता में गिरफ्तार किया गया और दोबारा से दिल्ली के जिहाड़ जेल भेज दिया गया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।