यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019 के माध्यम से पूर्व में अधिनियमित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की कतिपय धाराओं में संशोधन किया गया है। अध्यादेश के जरिए पूर्व में स्थापित अधिनियम में उल्लिखित भूमि के पुनग्र्रहण, भू-उपयोग परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने हेतु निर्धारित सीमा से अधिक भूमि के संक्रमण की प्रक्रिया को सरल बनाने, कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर देने तथा भूमिधरों के उत्तराधिकार से संबंधित विषयों में संशोधन किया गया है।
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