नई दिल्ली, 19 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अंतरिम निदेशक के तौर पर एम.नागेश्वर राव की पूर्व में की गई नियुक्ति में दखल देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।
नई दिल्ली, 19 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अंतरिम निदेशक के तौर पर एम.नागेश्वर राव की पूर्व में की गई नियुक्ति में दखल देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में दखल देने से इनकार ऐसे समय में किया है जब सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कोई भी निर्देश देने से भी इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन कॉमन काज ने इस मामले में निर्देश देने की मांग की थी।
सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के 10 जनवरी को पद से हटाए जाने के बाद नागेश्वर राव की दो बार सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई थी।