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 उप्र : पत्नी की गैर इरादतन हत्या में पति को 10 साल कैद | dharmpath.com

Saturday , 11 January 2025

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उप्र : पत्नी की गैर इरादतन हत्या में पति को 10 साल कैद

बांदा, 6 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर मंगलवार को एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने बुधवार को बताया, “18 जनवरी, 2017 को बदौसा थाने के चंदौर गांव के मजरा धरमपुरवा निवासी शिवकुमार यादव ने अपनी पत्नी आरती (25) की हसिया से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले गैर इरादतन हत्या की धारा-304 आईपीसी के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) की अदालत ने गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध हो जाने पर दोषी पति शिवकुमार यादव को 10 साल कैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”

उन्होंने बताया, “आरोपी के खिलाफ मृतका के भाई कमलेश यादव निवासी रानीपुर जिला चित्रकूट ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।”

उप्र : पत्नी की गैर इरादतन हत्या में पति को 10 साल कैद Reviewed by on . बांदा, 6 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर मंगलवार को एक व्यक्ति बांदा, 6 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर मंगलवार को एक व्यक्ति Rating:
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