नई दिल्ली, 16 दिसंबर –राष्ट्रीय राजधानी में अवैध निर्माण की संरक्षण अवधि को 2017 तक बढ़ाने के उद्देश्य से एक विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम-2011 संशोधन विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ।
संशोधन अधिनियम के जरिए राजधानी में विभिन्न अवधियों में हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का प्रावधान किया गया है।
इस संशोधन विधेयक के जरिए किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से भी संरक्षण प्रदान किया गया है।
लोकसभा में इस विधेयक में एक अन्य संशोधन को स्वीकार करते हुए 2007 से एक जून 2014 के बीच हुए अवैध निर्माण के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया गया है।
चर्चा के दौरान राजधानी का सदन में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों ने इस विधेयक में संशोधन की अपील की थी।
नगर विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने चर्चा के दौरान कहा, “राजधानी में एक जून 2014 तक हुए अवैध निर्माणों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा और उनका नियमितीकरण किया जाएगा।”