चेन्नई, 3 नवंबर – बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सोमवार को जीवन बीमा कंपनी अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर अनुचित कारोबारी गतिविधियों के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इरडा ने अवीवा का आदेश दिया कि वह बीमा योजनाधारकों से बिना उनकी पूर्व सहमति के लिए गए प्रीमियम को ब्याज सहित वापस करे।
इरडा के अध्यक्ष टी.एस. विजयन ने बीमा कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने संबंधी अपने आदेश में कहा कि योजनाधारकों को योजना के दस्तावेज भेजते समय अतिरिक्त प्रीमियम की सूचना देना ‘फेयर बिजनेस प्रैक्टिस’ और ‘नियामकीय प्रावधानों’ का घोर उल्लंघन है।
कंपनी को योजनाधारकों से वसूले गए अतिरिक्त प्रीमियम अर्धवार्षिक रूप से गणना किए जाने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर सहित वापस की जाए और यह दर एक अप्रैल 2014 को मौजूद बैंक दर से दो फीसदी अधिक होगी। ब्याज की राशि कंपनी के शेयर धारकों के खाते से ली जाएगी।
यह बीमा कंपनी भारतीय डाबर समूह और ब्रिटेन के अवीवा समूह की साझेदार कंपनी है।