मुंबई, 26 मई (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने सिंगापुर एक्सचेंजेज की भारत में नए कांट्रैक्ट लांच करने पर लगाई गई रोक के अपने आदेश को 31 मई को होनेवाली अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
मुंबई, 26 मई (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने सिंगापुर एक्सचेंजेज की भारत में नए कांट्रैक्ट लांच करने पर लगाई गई रोक के अपने आदेश को 31 मई को होनेवाली अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएससी) द्वारा जारी बयान में कहा गया, “अदालत ने मामले की सुनवाई की और रोक को 31 मई 2018 को होनेवाली अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है। अदालत ने 21 मई की सुनवाई में एसजीएक्स पर नए डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स को लांच करने पर रोक लगाई थी।”
एनएसई इंडेक्स कंपनी ने बंबई उच्च न्यायालय में 21 मई को एसजीएक्स के खिलाफ मध्यस्थता ‘अधिनियम की धारा 9’ के तहत याचिका दायर की थी। इस याचिका में एसजीएक्स द्वारा लांच किए गए तीन नए कांट्रैक्ट्स – एसजीएक्स इंडिया फ्यूचर्स, एसजीएक्स ऑप्शंस ऑन एसजीएक्स इंडिया फ्यूचर्स और एसजीएक्स इंडिया बैंक फ्यूचर्स के विपणन, प्रमोशन और लांच के खिलाफ तत्काल अंतरिम राहत की मांग की थी।
एसजीएक्स ने 11 अप्रैल को घोषणा की थी कि यह जून में नए इंडिया इक्विटी डेरिवेटिव उत्पादों को सूचीबद्ध करेगी। इससे पहले तीन प्रमुख घरेलू एक्सचेंजों – बीएसई (बंबई स्टॉक एक्सचेंज), एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) और एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया) ने फरवरी में कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में अपने सूचकांक का संचालन बंद कर देंगे।