मुंबई, 26 फरवरी (आईएएनएस)। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्च र लि. ने गोवा सरकार के खिलाफ 292 करोड़ रुपये के मामले में संयुक्त बिजली नियामक आयोग द्वारा गठित पंचाट में जीत हासिल की है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
मुंबई, 26 फरवरी (आईएएनएस)। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्च र लि. ने गोवा सरकार के खिलाफ 292 करोड़ रुपये के मामले में संयुक्त बिजली नियामक आयोग द्वारा गठित पंचाट में जीत हासिल की है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
कंपनी ने यहां एक बयान में कहा कि इस महीने की शुरुआत में न्यायाधिकरण ने भी राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2018 तक 292 करोड़ रुपये कंपनी को देने के आदेश दिया था और सरकार ऐसा करने में असफल रहती है तो उसे यह रकम 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ देनी होगी।
बयान में कहा गया, “इस मामले में मध्यस्थता की जरूरत रिलांयस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा उसके सानकोले स्थित बिजली संयंत्र से बिजली की आपूर्ति का भुगतान लंबे समय तक नहीं किए जाने के कारण पड़ी।”
बयान में कहा गया, “31 अक्टूबर 2017 तक कुल बकाया ब्याज के साथ 278 करोड़ रुपये था। न्यायाधिकरण ने रिलायंस इंफ्रास्टकर को साल 2017 के अक्टूबर के बाद से ब्याज के साथ रकम लौटाने का फैसला सुनाया है।”
बयान के मुताबिक, न्यायाधिकरण ने कंपनी की इस दलील को बरकरार रखा कि साल 2013 के जून से लेकर 2014 के अगस्त तक ऊर्जा की दर ईंधन और डॉलर के विनिमय मूल्य पर आधारित होनी चाहिए, जिस पर पहले गोवा सरकार राजी हुई थी।