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शशिकला की सजा बहाल करने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव वी. के. शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों वी. एन. सुधाकरन और जे. इलावारसी को आय से अधिक संपत्ति मामले में 14 फरवरी को सुनाई गई सजा के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

शशिकला और उनके दोनों रिश्तेदारों ने 14 फरवरी को सुनाई गई सजा की समीक्षा की मांग की थी।

न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने कहा, “हमें इस फैसले में कोई कमी नजर नहीं आई, इतनी भी नहीं कि इसकी समीक्षा करनी पड़े। इसलिए इस समीक्षा याचिका को खारिज किया जाता है।”

सर्वोच्च न्यायालय ने 14 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी को दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा था।

न्यायमूर्ति चंद्र घोष (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति रॉय की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए शशिकला, सुधाकरन, इलावारसी को दोषी करार दिया था।

शशिकला को चार साल जेल की सजा सुनाई गई है और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

शशिकला की सजा बहाल करने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज Reviewed by on . नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव वी. के. शशिकला और उनके दो रिश्तेदारो नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव वी. के. शशिकला और उनके दो रिश्तेदारो Rating:
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