वाराणसी : कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के खिलाफ वाराणसी के सिगरा थाना में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126, 130, आईपीसी 171एच के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।
निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक प्रवीन कुमार ने कहा कि पार्टी के चिह्न का प्रदर्शन चुनाव नियमों का उल्लंघन है। वहीं, चुनाव आयोग ने प्राथमिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह पूछे जाने पर कि जिस तरह गांधीनगर में मोदी के मामले में हुआ था क्या उसी तरह यह भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, राय ने कहा उम्मीदवार के तौर पर उन्हें पार्टी का चुनाव चिह्न लगाने का अधिकार है और ‘हाथ का चिह्न उनके दिल में है।’