भोपाल :मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने विधानसभा चुनाव के दौरान बैतूल में बाबा रामदेव के कार्यक्रम में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला कलेक्टर बैतूल द्वारा कोई कार्रवाई न किये जाने को लेकर प्रकाशित समाचारों को असत्य एवं निराधार बताया है। इस संबंध में बैतूल के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखे एक पत्र में विगत विधानसभा चुनाव के दौरान बाबा रामदेव के कार्यक्रम में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है।
कलेक्टर ने आज भेजे अपने पत्र में बताया कि उन्हें कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार से ज्ञात हुआ कि उक्त कार्यक्रम को लेकर आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायत में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन के मामले में बैतूल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री समीर खान द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस स्टेशन कोतवाली में आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रकरण क्रमांक 1038/13 न सिर्फ दर्ज किया गया, बल्कि इस मामले में जिले के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में चार्जशीट भी प्रस्तुत की जा चुकी है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज यह मामला प्रकाश में आने पर जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल से पुन: प्रतिवेदन प्राप्त कर उसे ई-मेल द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को समस्त तथ्यों के साथ भेजा है। साथ ही पुलिस थाना कोतवाली बैतूल द्वारा प्रकरण क्रमांक 1038/13 दिनांक 2/11/13 एवं पुलिस थाना मुलताई में कार्यक्रम के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में दर्ज प्रकरण क्रमांक 745/13 दिनांक 25/10/13 की प्रति भी प्रेषित की गयी है। इस प्रकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. द्वारा कलेक्टर का प्रतिवेदन प्रथम बार नम्बर 2013 में एवं आज पुन: भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया गया।