भोपाल :भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों के साथ सुरक्षा गार्ड एवं मीडिया कर्मी के यात्रा करने पर ऐसे स्टार प्रचारक का यात्रा व्यय संबंधित राजनैतिक दल के लेखा में जोड़े जाने के निर्देश दिये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि राजनैतिक दल के नेता जो संबंधित लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं है ऐसी स्थिति में यह खर्च जोड़ा जायेगा।
यदि स्टार प्रचारक के साथ संबंधित क्षेत्र के उम्मीदवार वाहन, एयर क्राफ्ट या हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के कुल व्यय का 50 प्रतिशत भाग ऐसे उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जायेगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्टार प्रचारक यदि संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवार है तो उसकी यात्रा एवं अन्य व्यय का पूरा खर्चा उनके खाते में जुड़ेगा और उन्हें स्टार प्रचारक को मिलने वाली सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। आयोग ने रैली एवं आमसभा के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की है। स्टार प्रचारक की रैली और आमसभा में उस क्षेत्र के उम्मीदवार शामिल होते हैं तो कुल खर्च का 50 प्रतिशत हिस्सा उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जायेगा और एक से अधिक उम्मीदवार के शामिल होने पर यह राशि समान रूप से सभी उम्मीदवारों के बीच विभाजित कर दी जायेगी।
प्रचार सामग्री एवं विज्ञापन संबंधी व्यय
निर्वाचन आयोग ने प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन पर व्यय होने वाली राशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्टार प्रचारक के फोटो के साथ बिना उम्मीदवार के उल्लेख किये हुए विज्ञापन प्रसारित किया जाता है तो विज्ञापन का व्यय संबंधित राजनैतिक दल के खाते में जोड़ा जायेगा। इसी तरह चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर, बैनर, फ्लैग आदि पर स्टार प्रचारक की फोटो के साथ कोई अपील की जाती है और इसमें उम्मीदवार के नाम का उल्लेख न हो तो यह व्यय संबंधित राजनैतिक दल के खाते में जोड़ा जायेगा। स्टार प्रचारक के क्षेत्र में जहाँ से वह उम्मीदवार है, उस पर किया जाने वाले व्यय को अनुपातिक रूप से उसके खाते में जोड़ा जायेगा।