नई दिल्ली, 26 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को पूर्व वायुसेना (आईएएफ) प्रमुख एस.पी.त्यागी को जमानत दे दी।
त्यागी पर अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत लेने का आरोप है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश अरविंद कुमार ने त्यागी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें दो लाख रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के मुचलके भरने के निर्देश दिए।