भीलवाड़ा-आसाराम के छिंदवाड़ा स्थित आश्रम की फरार वार्डन शिल्पी की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार शाम जोधपुर की अदालत ने खारिज कर दी है। उधर, आसाराम के भीलवाड़ा आश्रम में चार बीघा जमीन को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया।
नाबालिग लड़की समेत अन्य युवतियों को आसाराम के पास भेजने के मामले में घिरीं शिल्पी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिल्पी ने कहा था कि वह आसाराम को जानती तक नहीं है। बताया जाता है कि शिल्पी से आसाराम के शारीरिक संबंध थे। साथ ही आसाराम ने उसे दो फ्लैट भी दे रखे हैं।
दूसरी ओर गुरुवार सुबह भीलवाड़ा प्रशासन ने आसाराम आश्रम द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया।आश्रम के मुख्य द्वार को तोडऩे के साथ ही दीवार का एक हिस्सा भी ढहा दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। कार्रवाई सुबह आठ बजे से तीन घंटे तक चली। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने आश्रम द्वारा अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर वहां जमीन की नपती कराई थी। इसमें करीब चार बीघा जमीन पर अतिक्रमण होना पाया गया था।