नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से छह हफ्ते के अंदर तीन सूचना आयुक्तों का चयन करने के लिए कहा है। केंद्रीय सूचना आयोग में इस समय बड़ी संख्या में मामले लंबित पड़े हुए हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति आर.एस.एंडलॉ की पीठ ने कहा, “25 फरवरी, 2014 और 16 जुलाई, 2014 की अधिसूचनाओं के जरिए जिस चयन प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, उसे आज से (शुक्रवार से) छह हफ्ते के अंदर पूरा करना होगा। 553 अर्जियों में से तीन सूचना आयुक्तों के पद भरने होंगे।”
अदालत ने कहा कि मौजूदा मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) का कार्यकाल पहली दिसंबर, 2015 को पूरा हो रहा है। नौ सितंबर, 2015 के सर्कुलर के तहत जारी चयन प्रक्रिया सीआईसी के चयन के लिए है। मौजूदा सीआईसी का कार्यकाल पूरा होने पर दो दिसंबर को अगर किसी सूचना आयुक्त को उनकी जगह नियुक्त किया जाता है तो एक और सूचना आयुक्त की जगह रिक्त हो सकती है।
अदालत का यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ता आर.के. जैन, लोकेश बत्रा और सुभाष चंद्र अग्रवाल की याचिका पर आया है।