पहले के 16 विभाग की 52 सेवा बढ़कर अब हुई 73, अब 21 विभाग की 101 सेवा समय-सीमा में मिलेंगी, अधिसूचना जारी
प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के दायरे में अब 21 विभाग की 101 सेवा शामिल की गई हैं। अब से पहले अधिनियम के दायरे में 16 विभाग की 52 सेवा अधिसूचित थीं। पाँच नए विभाग वित्त, वाणिज्य-उद्योग और रोजगार, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, आवास एवं पर्यावरण तथा उच्च शिक्षा विभाग की 28 नयी सेवा और पहले के 16 विभाग की 21 सेवा को और शामिल करते हुए अब 21 विभाग की 101 सेवा अधिनियम के दायरे में आयेंगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार वित्त विभाग की 3, वाणिज्य-उद्योग और रोजगार की 7, योजना, आर्थिक-सांख्यिकी की 7, आवास-पर्यावरण की 6 और उच्च शिक्षा विभाग की 5 सेवा को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है।
अधिनियम के तहत वित्त विभाग द्वारा पेंशनर द्वारा निर्धारित पेंशन आवेदन-प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करने की स्थिति में पेंशन, परिवार पेंशन प्रकरण, संभागीय पेंशन, जिला पेंशन कार्यालय भेजना, पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरण में विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर भुगतान आदेश जारी करना तथा भुगतान आदेश कोषालय अधिकारी को प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन/परिवार पेंशन का प्रथम भुगतान जैसी सेवाएँ शामिल हैं।
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के तहत गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूतिर्, टर्म लोन पर ब्याज अनुदान स्वीकृति और वितरण, रोजगार कार्यालयों में पंजीयन, पंजीयन का नवीनीकरण, माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज डेव्हलपमेंट एक्ट 2006 के तहत मेमोरेण्डम जमा करने पर अभिस्वीकृति प्रदान करना, चिन्हित गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने जैसी सेवाएँ अधिनियम के तहत उपलब्ध होंगी।
इसी प्रकार आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएँ हैं अंगीकृत विकास योजनाओं में भूमि उपयोग की जानकारी, रोड की प्रस्तावित चौड़ाई की जानकारी, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत लघु श्रेणी के उद्योगों को सम्मति तथा वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सहमति, प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा-50 के अंतर्गत अधिसूचित स्कीम में किसी निजी भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी तथा भूमि-स्वामी द्वारा उस भूमि पर विकास करने के संबंध में प्राधिकरण की आपत्ति/अनापत्ति प्रदाय करना शामिल है।
अधिनियम के तहत योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में जन्म और मृत्यु की अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, जन्म और मृत्यु के एक वर्ष के पश्चात पंजीयन की अनुमति, जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा विवाह पंजीयन जैसी सेवाएँ शामिल हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नाम कनेक्शन प्रदान करना तथा ऊर्जा विभाग के सेवाओं के तहत जहां वर्तमान निम्न अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां 10 किलो वाट तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना शामिल है।
अधिनियम के दायरे में उच्च शिक्षा विभाग की नामांकन/माइग्रेशन प्रमाण-पत्र प्रदान करना, प्रोवीजन उपाधि, डुप्लीकेट अंक सूची प्रदान करना, अंक सूची में सुधार/नाम/उपनाम सुधार करना, शोध उपाधि समिति की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदान करना तथा शोध प्रबंध प्रस्तुति के पश्चात् पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेना जैसी सेवाएँ शामिल की गई हैं।