ईद का पर्व जुल-हिज्जा (Zezul-Hijjah) महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है. बीते सोमवार 19 जून 2023 को जुल-हिज्जा (Zezul-Hijjah) का चांद नजर आ चुका है. अब 10 दिन बाद यानी 29 जून 2023 को बकरीद (Bakrid 2023) का पर्व मनाया जाएगा. बता दें कि, सऊदी अरब में बकरीद (Bakrid 2023) का पर्व 28 जून 2023 को मनाया जाएगा.
मुस्लिम धर्म में बकरीद को कुर्बानी का त्योहार कहा जाता है. बकरीद मनाने के पीछे ऐसी मान्यता है कि इस दिन पैगंबर इब्राहिम अपने पुत्र इस्माइल को कुर्बान करने वाले थे लेकिन अल्लाह ने उनके बेटे को जीवनदान दिया और उसकी जगह एक पशु की कुर्बानी दी गई थी. इसी को याद करते हुए बकरीद का पर्व मनाया जाता है. बकरीद पर लोग बकरे की कुर्बानी देते हैं. कुर्बानी के तीन हिस्से किए जाते हैं. जिनमें से एक हिस्सा अपने लिए रखा जाता है और बाकि दो हिस्से गरीबों और करीबियों के लिए होते हैं.
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- » नई दिल्ली। एयर इंडिया के यात्री विमानों में दुर्व्यवहार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री पर पेशाब करने की एक और घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर पेशाब कर दी। यह विमान दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था। एअर इंडिया के स्टेटमेंट के मुताबिक यह घटना 9 अप्रैल की है। केबिन क्रू ने बताया कि दिल्ली-बैंकॉक फ्लाइट (AI2336) में एक पैसेंजर ने नियम के खिलाफ बर्ताव किया। मामले को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अफसरों को बता दिया गया है। मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। एयरलाइन ने बताया कि क्रू ने सारे नियम-कायदे फॉलो किए थे। इसके बाद अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। पेशाब करने वाले पैसेंजर को चेतावनी भी दी गई। यही नहीं, क्रू ने पीड़ित यात्री को बैंकॉक में अधिकारियों के सामने शिकायत उठाने में सहायता करने की पेशकश की, जिससे उसने इनकार कर दिया। एअर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि घटना का आकलन करने और आरोपी यात्री के खिलाफ एक्शन तय करने के लिए एक स्वतंत्र स्टैंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। मामले की जांच के लिए DGCA के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को फॉलो किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया फ्लाइट में 2022 में हुई पेशाब कांड मामले को लेकर केंद्र और DGCA को गाइडलाइंस बनाने का निर्देश पिछले साल 26 नवंबर को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रचनात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
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