अनिल सिंह — गुरुपूर्णिमा पर्व 22 जुलाई को है ,यह पर्व आदिकाल से मनाया जाता है ,सनातन व्यवस्था में इसका विशेष महत्व है,गुरु-शिष्य परंपरा के साधक पूरे वर्ष इन्तजार में रहते हैं एवं शिष्य ही नहीं गुरु भी उतने ही व्यग्र रहते हैं पर्व के इन्तजार में।
शिष्य गुरु जी से अनुरोध करता है कि वे उसे अपनी शरण में लें और अपनी कृपा की छाया उस पर करें,गुरु भी उस शिष्य पर अपनी छाया कर उसे अपनी शरण में लेते हैं एवं शिष्य को अपने तय किये हुए पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं ,शिष्य पर यह निर्भर करता है कि कितने मनोयोग से वह गुरु के वचनों को आत्मसात करता है और गुरु-कृपा प्राप्त करता है।
भारत वर्ष के गुरु-पीठों में और मठों में अभी से पर्व की तैयारियां शुरू हो गयी हैं,शिष्य भी अपने-अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं।
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- » नई दिल्ली। एयर इंडिया के यात्री विमानों में दुर्व्यवहार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री पर पेशाब करने की एक और घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर पेशाब कर दी। यह विमान दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था। एअर इंडिया के स्टेटमेंट के मुताबिक यह घटना 9 अप्रैल की है। केबिन क्रू ने बताया कि दिल्ली-बैंकॉक फ्लाइट (AI2336) में एक पैसेंजर ने नियम के खिलाफ बर्ताव किया। मामले को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अफसरों को बता दिया गया है। मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। एयरलाइन ने बताया कि क्रू ने सारे नियम-कायदे फॉलो किए थे। इसके बाद अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। पेशाब करने वाले पैसेंजर को चेतावनी भी दी गई। यही नहीं, क्रू ने पीड़ित यात्री को बैंकॉक में अधिकारियों के सामने शिकायत उठाने में सहायता करने की पेशकश की, जिससे उसने इनकार कर दिया। एअर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि घटना का आकलन करने और आरोपी यात्री के खिलाफ एक्शन तय करने के लिए एक स्वतंत्र स्टैंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। मामले की जांच के लिए DGCA के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को फॉलो किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया फ्लाइट में 2022 में हुई पेशाब कांड मामले को लेकर केंद्र और DGCA को गाइडलाइंस बनाने का निर्देश पिछले साल 26 नवंबर को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रचनात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
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