नई दिल्ली, 15 सितम्बर- एस्सार समूह और लूप टेलीकॉम के प्रमोटरों के खिलाफ 2जी मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने सोमवार को यहां इस संबंध में अंतिम बहस के लिए 20 नवंबर की तिथि मुकर्रर की। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने बचाव पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद यह तिथि मुकर्रर की।
सीबीआई ने 2जी मामले में दाखिल तीसरे आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि एस्सार समूह ने 2008 में 2जी लाइसेंस और स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए लूप टेलीकॉम को छद्म कंपनी के रूप में इस्तेमाल किया और लूप को जारी किए गए स्पेक्ट्रम और लाइसेंस के असली लाभार्थी और निवेशक एस्सार समूह के प्रमोटर थे।
आरोपियों ने हालांकि इस आरोप से इंकार किया है।
इसी मामले से संबंधित पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के खिलाफ चल रहे एक अन्य मामले में अदालत ने 10 सितंबर को बचाव पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज कर लिए और मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है।