नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि 2 जी विशेष अदालत द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करने की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता कनिमोझी तथा अन्य की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि चूंकि वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि यह मामला काफी दिनों से लंबित है, इसलिए इस मामले की सुनवाई होगी।
2जी विशेष अदालत द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई को सर्वोच्च न्यायालय ने सात श्रेणियों में विभक्त कर दिया था।
विशेष अदालत द्वारा एयरटेल के सुनील भारती मित्तल तथा एस्सार समूह के रविकांत रूइया को साल 2002 में स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित धांधली मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के आदेश के फैसले को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नौ जनवरी, 2015 को मामलों की एक श्रेणी कर दी थी।
न्यायालय द्वारा इस मामले में सुनवाई 26 फरवरी को करने की उम्मीद है। विशेष अदालत के आरोपों को खारिज करने की मांग वाली याचिका कनिमोझी, शाहिद बलवा, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड तथा इसके वरिष्ठ कार्यकारी सुरेंद्र पीपारा, गौतम दोषी व हरि नायर ने दाखिल की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।