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 1984 दंगा मामला : वीडियो रिकार्डिग के इंतजाम से अदालत संतुष्ट | dharmpath.com

Tuesday , 26 November 2024

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1984 दंगा मामला : वीडियो रिकार्डिग के इंतजाम से अदालत संतुष्ट

नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने मामले की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिग के लिए किए गए इंतजामों पर शुक्रवार को संतुष्टि जताई।

नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने मामले की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिग के लिए किए गए इंतजामों पर शुक्रवार को संतुष्टि जताई।

जिला न्यायाधीश अमरनाथ ने मामले को फिर से शुरू करने के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की। इंतजामों को देखने के बाद उन्होंने कहा, “अब इस मामले की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जा सकती है।”

30 नवंबर 2015 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 84 के दंगे का एक मामला कड़कड़डूमा कोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट को स्थानांतरित किया था। इस मामले में सज्जन कुमार आरोपी हैं। उच्च न्यायालय ने इस मामले की कार्यवाही की वीडियोग्राफी का भी निर्देश दिया था।

सज्जन कुमार और दो अन्य आरोपियों ने बीते महीने अदालत को बताया था कि वे कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिग का खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं।

अदालत ने शुक्रवार का दिन वीडियो रिकार्डिग सिस्टम का मुआयना करने के लिए तय किया था।

सज्जन कुमार, ब्रहमानंद गुप्ता और वेद प्रकाश पर आरोप है कि उत्तरी दिल्ली के सुलतानपुरी में दंगे में सिखों की हत्या में इनका हाथ था।

अदालत ने इन तीनों के खिलाफ हत्या और अन्य आरोप तय किए हैं।

दंगों की जांच करने वाले नानावती आयोग की सिफारिश के आधार पर इन तीनों के खिलाफ 2005 में मामला दर्ज हुआ था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सज्जन कुमार व दो अन्य के खिलाफ जनवरी 2010 में आरोप पत्र दायर किए थे।

1984 दंगा मामला : वीडियो रिकार्डिग के इंतजाम से अदालत संतुष्ट Reviewed by on . नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने मामले की कार्यवाही की वीडियो रिक नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने मामले की कार्यवाही की वीडियो रिक Rating:
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