नई दिल्ली- दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। करीब डेढ़ साल कैद में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। \\
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को निचली अदालत फिर हाई कोर्ट जाने को कहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट आने को। उन्होंने दोनों अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। पहले आदेश के मुताबिक 6 से 8 महीने की समय सीमा बीत गई है। देरी के आधार पर जमनात की बात हमने पिछले साल अक्टूबर के आदेश में कही थी।
सिसोदिया की जमानत पर AAP सांसद राघव चड्डा ने ट्वीट किया, ‘दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज ख़ुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाख़ों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापिस आ रहे हैं।’