हैदराबाद, 29 मार्च (आईएएनएस)। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने हैदराबाद विश्वविद्यालय और साइबराबाद पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। विश्वविद्यालय में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया।
नोटिस में विश्वविद्यालय, कुलपति, संकायाध्यक्ष- छात्र कल्याण और साइबराबाद के पुलिस आयुक्त को दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
याचिकाकर्ता उस्मानिया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सह पीजी कॉलेज ऑफ ला के प्राचार्य जी. विनोद कुमार ने सभी मुद्दों के हल में सहायता करने को छात्रों, विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस से बातचीत के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने का निर्देश देने की मांग की है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया है।
उन्होंने तीन जनवरी से जब शोध कर रहे पांच दलित छात्रों ने अपने निलंबन और छात्रावास से निकाले जाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू किया और उनमें से एक छात्र रोहित वेमुला ने 17 जनवरी को आत्महत्या कर ली और उसके बाद विश्वविद्यालय में व्यापक विरोध प्रदर्शन होने लगा। उसके बाद से प्रतिवादियों ने सभी कार्रवाई अवैध, मनमाना और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है।
इसी याचिका पर न्यायमूर्ति सी. कोदांदाराम ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी।