हैदराबाद, 29 जून (आईएएनएस)। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें मांग की गई थी कि तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा आठ को लागू करने का निर्देश जारी करने का आदेश केंद्र सरकार को दिया जाए।
इस धारा के तहत हैदराबाद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां हैं।
आंध्र एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की तरफ से दायर याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह आदेश जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस अधिनियम में यह नहीं कहा गया है कि नई दिल्ली के निर्देश पर राज्यपाल धारा आठ को लागू करेंगे।
आंध्र एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के अध्यक्ष के.वीरा राघव रेड्डी ने याचिका दायर की थी।
उन्होंने दलील दी कि पिछले साल दो जून को पृथक तेलंगाना राज्य बनने के बाद से हैदराबाद में रह रहे आंध्र प्रदेश के लोगों के मन में असुरक्षा घर कर गई है।
रेड्डी ने कहा कि धारा आठ को लागू करने पर लोगों को सुरक्षा मिलेगी।
उच्च न्यायालय ने एक वकील की तरफ से धारा आठ को लागू करने संबंधी दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता पी.वी.कृष्णया ने वोट के बदले नोट मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की भी मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो मामले की पहले से ही जांच कर रही है।