शिमला/धर्मशाला, 6 सितंबर | हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद बेटे अनुराग ठाकुर समेत उनके दोनों बेटों को धर्मशाला की एक अदालत ने सम्मन जारी किया है। राज्य क्रिकेट संघ (एचपीसीए) को भूमि आवंटन में कथित धांधली के आरोपों के मद्देनजर उन्हें यह सम्मन भेजा गया है। विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) के.के.शर्मा ने धूमल समेत 16 आरोपियों को सम्मन जारी किया। उन्हें अगली सुनवाई के दिन 27 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि दो अन्य आरोपियों भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी दीपक सानन और अजय शर्मा को सम्मन नहीं भेजा गया, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियोजन एजेंसियों को मंजूरी मिलना अभी बाकी है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, एचपीसीए को भूमि आवंटन के समय सानन और शर्मा क्रमश: राजस्व विभाग और युवा तथा खेल विभाग में पदस्थापित थे।
एचपीसीए से ही जुड़े एक अन्य मामले में राज्य के उच्च न्यायालय ने स्थानीय नगर निगम को यथा स्थिति बनाए रखने और सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर के पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तारलोक सिंह की खंडपीठ ने एचपीसीए के उपाध्यक्ष सुरिंदर सिंह ठाकुर द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।